बुलडोजर एक्शन : सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी… ‘कोई दोषी है तो भी उसके खिलाफ नहीं की जा सकती बुलडोजर की कार्रवाई’

Bulldozer action
Share

Bulldozer action : सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका के मामले में सुनवाई के दौरान कहा गया कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी के घर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता. मामले में तीन राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए उलेमा-ए-हिंद ने एक याचिका दाखिल की थी. अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है. वहीं मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए आगे की तारीख दे दी गई है.

बताया कानून के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि आपराधिक कानून में किसी भी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कैसे की जा सकती है. कहा गया कि अगर कोई दोषी भी पाया जाता है तो भी उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते, इसे कानून के खिलाफ बताया.

याचिका में हाल की घटनाओं का दिया हवाला

बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका में हाल ही यूपी, राजस्थान और मध्यप्रदेश में हुई घटनाओं का हवाला दिया. आरोप लगाया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. याचिका में मांग की गई कि आरोपियों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. कहा गया कि इसे लेकर निर्देश और तमाम राज्यों को नोटिस जारी किए जाएंगे.

‘म्युनिसिपल कानून के तहत की गई कार्रवाई’

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश कीं. उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की गई हैं वो म्युनिसिपल कानून के तहत की गई हैं. अवैध कब्जे के मामले में नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दोषी होने पर भी किसी की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है. वहीं उन्होंने बताया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वह अवैध कब्जे या निर्माण की वजह से हुई हैं न कि अपराध के कारण.

सुनवाई के लिए दी अगली तारीख

वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी अवैध संरचना को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाएगा. कोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे ताकि इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी किए जा सकें. वहीं इस संबंध में बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले सोमवार को की जाएगी.

यह भी पढ़ें : Amanatullah Khan : ED ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को किया गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *