महाराष्ट्र में कल होने वाले बहुमत परीक्षण को लेकर SC ने सुनाया फैसला, फ्लोर टेस्ट कराने का दिया आदेश

Maharashtra Political Crisis Latest News: महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। बता दें शिवसेना द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को कल फ्लोर टेस्ट करके बहुमत साबित करने को लेकर दाखिल याचिका पर अब अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने का दिया आदेश। ऐसे में कल तय समय यानी की सुबह 11 बजे ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया गया है। बता दें उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कल सुबह 11 बजे से ही सदन की कार्यवाही शुरु हो जाएगी।
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इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कल यानी 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जहां फ्लोर टेस्ट को लेकर वकीलों ने करीब 3 घंटे 10 मिनट तक दलीलें पेश किया है। बता दें इस पूरी कार्यवाही में शिवसेना की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। तो वहीं शिंदे गुट की तरफ से एडवोकेट नीरज किशन कौल ने पैरवी की। इसके साथ ही राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
महाराष्ट्र संकट में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल ही सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होने वाला हने साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सीएम ने कहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद ही वे आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का जो फैसला दिया था वह उचित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1994 के ऐतिहासिक एसआर बोमई जजमेंट का हवाला दिया था और कहा था कि गवर्नर का अधिकार है कि वह फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को कहे।
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