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Lakhimpur Kheri Case: जेल में रहेगा लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा, हाईकोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

Ashish Mishra Bail Reject
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Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra Bail Reject) को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी के तिकुनिया कांड मामले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए, आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

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जेल में रहेगा लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा

जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने ही गत 15 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित कर लिया था।  आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।’ याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल (Justice Krishna Pahal) की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

“आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता”

बता दें कि इस केस में हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2022 में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra Bail Reject) को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरशुदा जमानत खारिज करके सुनवाई वापस हाई कोर्ट भेजकर कहा था कि पीड़ित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर देकर आशीष की जमानत अर्जी पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाए। इसी के बाद से हाई कोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर रहा था। इस बीच 9 मई, 2022 को हाई कोर्ट ने इस केस के चार सह अभियुक्तों की जमानत अर्जी यह कहकर खारिज कर दी थी कि वे राजनीतिक रूप से बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जो छूटने पर विचारण के दौरान गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

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