पेश होगी ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण (Gyanvapi Campus Survey) मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सोमवार को बड़ा दावा किया गया है। दावे के अनुसार मस्जिद परिसर में शिवलिंग (Shivling) पाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के इस हिस्से को सील करने का आदेश दे दिया गया। शीर्ष अदालत की मंगलवार के कामकाज की लिस्ट के अनुसार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और जस्टिस पी एस नरसिम्ह (Justice PS Narsimha) की बेंच वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद’ की याचिका पर सुनवाई करेगी।
मुस्लिम पक्ष की दलील
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और इसकी धारा 4 का जिक्र कर रहा है। जो किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रुपांतरण के लिए किसी भी मुकदमें को दायर करने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाता है। वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने 12 मई को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर का विडियोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को बदलने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था और 17 मई तक कार्य पूरा करने का आदेश दिया था।
हिंदू पक्ष का दावा-ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के तीसरे और अंतिम दिन बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सर्वे के दौरान सोमवार को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में वजूखाना के पास स्थित तालाब में 12.50 फुट का शिवलिंग मिला है। यह तालाब ठीक उस जगह के सामने है, जहां पुराने नंदी मुंह करके बैठे हैं। वहीं, सर्वे में शामिल मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने शिवलिंग मिलने के दावे को गलत बताया है। उनका कहना है कि मस्जिद परिसर में ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिसका हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, वह वास्तव में पत्थर का प्राचीन फव्वारा है।