Advertisement

गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखने पर बढ़ा विवाद, 26 पार्टियों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

Share
Advertisement

विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम जबसे ‘इंडिया’ रखा है तबसे सियासत गरमाई हुई है। लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरु हो गया है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है।  इंडिया का मतलब ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस’ है। इस नाम को लेकर 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत की गई है। गठबंधन के खिलाफ दिल्ली के बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Advertisement

दरअसल आपको बतातें चलें केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए बेंगलुर में विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए। इस दौरान विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा गया। इस नाम को रखने के लिए 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बतातें चलें शिकायत में कहा गया: #INDIA नाम रखना एंबलम एक्ट 2022 का उल्लंघन है। इस एक्ट के तहत कोई भी ‘इंडिया’ नाम अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, इससे लोगों की भावना आहत हुई है।

आखिर क्या है प्रतीक अधिनियम?

आपको बतातें चलें यह मामला प्रतीक अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत दर्ज किया गया है। ‘प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग के निवारण) अधिनियम के मुताबिक, यह निशानों और नामों के आधिकारिक इस्तेमाल को नियंत्रित करता है ताकि उनके अनुचित उपयोग से बचा जा सके और राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर प्रतीक अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो प्रतीक अधिनियम की धारा 5 में किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपयेका जुर्माना लगाने की सजा का प्रावधान है।

ये भी पढ़ें: मणिपुर: उपद्रवियों ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया, हैवानियत का वीडियो वायरल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अन्य खबरें