Bilkis Bano Case: सभी 11 दोषियों ने किया सरेंडर, देर रात गोधरा जेल पहुंचे
Bilkis Bano Case: रविवार (21 जनवरी) देर रात, गोधरा जेल के अधिकारियों ने 11 दोषियों को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सरेंडर कर दिया. 8 जनवरी 2002 को, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के 8 जनवरी 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस से गैंगरेप के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के निर्णय को रद्द कर दिया. कोर्ट ने सभी दोषियों से कहा कि वे 21 जनवरी तक सरेंडर करें.
सिंगवाड, दाहोद जिले, से दो वाहनों में सवार होकर सभी 11 दोषी गोधरा उपजेल पहुंचे. राधेश्याम शाह, जसवंत नई, गोविंद नई, केसर वोहनिया, बाका वोहनिया, राजू सोनी, रमेश चंदना, शैलेश भट्ट, बिपिन जोशी, प्रदीप मोधिया और मितेश भट्ट को दोषी घोषित किया गया है. पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपियों को ट्रैक किया था। सरेंडर के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।
Bilkis Bano Case: 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों के सरेंडर की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि दोषियों ने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने के जो कारण बताए, उनमें दम नहीं है।
दोषियों में से किसी ने अपने बेटे की शादी, किसी ने पैर की सर्जरी, किसी ने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने, किसी ने फसलों की कटाई का कारण बताकर सरेंडर की तारीख बढ़ाने की मांग की थी।
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