बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि गंगा के आसपास निर्माण कार्य न हो : सुप्रीम कोर्ट
New Delhi : शीर्ष न्यायालय ने बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि गंगा नदी से सटे क्षेत्रों खास-कर पटना और उसके आस-पास कोई और निर्माण कार्य न हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को पटना में गंगा नदी के डूब क्षेत्र में निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने के बारे में शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया।
शपथपत्र दायर करने का दिया निर्देश
पीठ ने कहा कि बिहार सरकार के वकील ने जानकारी दी है कि सरकार ने पटना और उसके आस-पास गंगा नदी से सटे 213 अनधिकृत निर्माण की पहचान की गई है, और इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पीठ ने कहा कि 5 फरवरी 2024 को राज्य सरकार शपथपत्र दायर करके इस अदालत को इन अनधिकृत संरचनाओं को हटाने में हुई प्रगति की जानकारी दे।
मुख्य सचिव यह शपथपत्र दायर करे
बिहार के मुख्य सचिव यह शपथपत्र दायर करें। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि गंगा नदी से सटे इलाकों विशेषकर पटना शहर और उसके आसपास कोई और निर्माण न हो।
अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 30 जून 2020 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ पटना के निवासी अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनजीटी ने पर्यावरण के लिहाज से संवेदशनील डूब क्षेत्रों पर अवैध निर्माण और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सिन्हा की याचिका खारिज कर दी थी।
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