UP News: गैंगस्टर की पत्नी के नाम पर खरीदी संपत्ति भी हो सकती है जब्त, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

allahabad high court said property purchased in the name of gangster wife can also be attached under gangster act
UP News: सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। बता दें, कि हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि एक गैंगस्टर द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति भी गैंगस्टर कानून के तहत कुर्क की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आपराधिक अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और तेज हो सकता है।
जानें क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि अदालत ने आजमगढ़ के कथित गैंगस्टर राजेन्द्र यादव की पत्नी मीना यादव द्वारा दायर एक आपराधिक अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। गौरतलब है कि मीना यादव ने विशेष न्यायाधीश के चार मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी।
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जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की के आदेश को सही करार दिया था। हालांकि न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अपील खारिज करते हुए कहा कि इस अदालत का विचार है कि जो संपत्ति कुर्क की गई, वह गैंगस्टर राजेन्द्र यादव ने अपराध से अर्जित आय से अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी।
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