सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC ने इस मामले में दी जमानत

इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत
Allahabad High Court : इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा है। वहीं हाईकोर्ट में जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है।
कानपुर की सीतामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के लिए लंबे समय के बाद राहत भरी खबर आई है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को एक और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
दो साल से जेल में बंद हैं
फर्जी आधार कार्ड ट्रैवल मामले में कानपुर के ग्वालटोली थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ साल 2022 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल मामले में जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अब गैंगस्टर के एक अन्य मुकदमे में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिलना अभी बाकी है। इरफान सोलंकी इस मामले में दो साल से जेल में बंद हैं।
इस मामले में फैसला सुनाया
इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा है। वहीं हाईकोर्ट में जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बता दें कि दस मार्च को भी हाईकोर्ट से इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एक मामले में जमानत मिली थी।
जमानत अर्जी मंजूर की थी
जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने रंगदारी मांगने के आरोप में दोनों भाईयों की जमानत अर्जी मंजूर की थी। गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद ही इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ सकेंगे। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। अगर कोर्ट से उन्हें एक और मामले में जमानत मिलती है उसके बाद ही इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ सकेंगे।
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