बुलडोजर चल पाएगा न उसे चलाने वाले, दोनों के लिए पार्किंग का समय आ गया है : अखिलेश यादव

Akhilesh on Bulldozer action
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Akhilesh on Bulldozer action : सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले आदेश पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुशी व्यक्त की है. साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. अखिलेश यादव ने कहा कि ⁠अब न बुलडोज़र चल पाएगा, न उसको चलवाने वाले। ⁠दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है।

‘बुलडोजरी सोच का ध्वस्तीकरण हो गया’

सपा मुखिया ने कहा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोज़र को ही नहीं बल्कि बुलडोज़र का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोज़र के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है।  ⁠ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोज़र को अपना प्रतीक बना लिया था। ⁠अब न बुलडोज़र चल पाएगा, न उसको चलवाने वाले।  ⁠दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोज़री सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोज़र का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है।

सुप्रीम कोर्ट ने की थी सुनवाई

बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। बता दें कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कई याचिकाएं डाली गईं थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

लगाई थी रोक

जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई थी। उसका यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. यानि सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। हालांकि अतिक्रमण पर यह लागू नहीं होगा।

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