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AI समिट विरोध प्रदर्शन: यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस रिमांड 5 दिन बढ़ाया गया

AI Summit Controversy : AI समिट के दौरान भारत मंडपम के बाहर प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजते हुए, दिल्ली पुलिस को हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी. साथ ही, उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और चारों को आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया.

दिल्ली पुलिस ने कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करते हुए पांच दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताते हुए रिमांड का विरोध किया.

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की मामला

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 132 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. सभी धाराएं 7 साल से कम सजा से संबंधित बताई गई हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने AI समिट के दौरान ऐसी जगह प्रदर्शन किया, जहां विदेशी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे.

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि प्रदर्शन के समय आरोपियों ने देश विरोधी और ‘देश को बांटने वाले’ नारे लगाए. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी टी-शर्ट लहराई और रोकने की कोशिश करने पर पुलिसकर्मियों को धक्का दिया, जिससे तीन से चार जवान घायल हुए.

आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए

सरकारी वकील का कहना है कि आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और वे अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं. जांच के लिए उनके राज्य जाकर साजिश, फंडिंग स्रोत और टी-शर्ट की छपाई से जुड़े तथ्यों की पड़ताल जरूरी है.

आरोपियों के वकील की दलील

वहीं, आरोपियों के वकील ने कोर्ट में बताया कि चारों कार्यकर्ता एक विपक्षी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, उन्होंने कहा कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची और विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है.

वकील ने पुलिस रिमांड की मांग को गैरजरूरी बताया और इसे लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाई करार दिया, उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रदर्शन के आधार पर गिरफ्तारी संभव है, तो संसद में विरोध जताने वाले नेताओं पर भी यही कार्रवाई लागू होनी चाहिए.

जमानत याचिका और अदालत का रुख

बता दें कि चारों आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई. बचाव पक्ष ने दावा किया कि सभी आरोपी युवा हैं और उनका भविष्य दांव पर है. इसके विपरीत, दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूछताछ जरूरी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रिमांड और जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

दिल्ली में राजनीतिक हलचल

इन सब के बीच, दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी तेज रही. बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है. बताया गया कि कुछ कार्यकर्ता आरएएफ की बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

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