AAP: चुनावी नतीजों के बाद AAP के लिए आई अच्छी खबर, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया यह आदेश
AAP: लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई भी सीट पर जीत नहीं मिली लेकिन बुधवार यानी पांच जून को पार्टी के अच्छी खबर आई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह आम आदमी पार्टी को भी डीडीयू मार्ग पर जगह मिले। आम आदमी पार्टी भी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
आगे कोर्ट ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार है और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। आप ने पार्टी कार्यलय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
27 मई को सुरक्षित रखा था आदेश
हाईकोर्ट ने 27 मई को आम आदमी पार्टी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अनुपलब्धता के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास डीडीयू मार्ग पर कोई खाली जमीन नहीं है।
केंद्र सरकार के अलग दावे
केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा था कि 2024 में पार्टी को साकेत में जमीन आवंटित की गई थी और उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। 2023 से पहले जब यह पहले जब यह एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, तब पार्टी ने कभी भी मध्य दिल्ली में जमीन नहीं मांगी। वहीं केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जून 2023 में हमनें उन्हें जमीन देने की पेशकश की थी लेकिन निरिक्षण के बाद पाया कि डीडीयू मार्ग पर जमीन उपलब्ध नहीं है। कीर्तिमान सिंह ने कहा कि हम उन्हें साकेत में दो भूखंड प्रदान कर सकते हैं।
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