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बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ SC में दायर की याचिका

Bihar Assembly Elections : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर सियासी हलजल तेज हो गई है. चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटया हैं. महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग के आदेश को संविधान विरोधी बताते हुए जनहित याचिका दाखिल की है. महुआ मोइत्रा का कहना है कि इस फैसले के चलते बड़ी संख्या में मतदाता, मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है. चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन का ऐलान किया है, कई विपक्षी पार्टियों ने इस घोषणा का विरोध किया है. इसी क्रम: में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में महुआ मोइत्रा ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका चुनाव आयोग के 24 जून 2025 को जारी किए आदेश के खिलाफ है, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण करने की बात कही गई है. यह आदेश अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 325 और 328 का उल्लंघन है. इससे बड़ी संख्या में मतदाता मतदान नहीं दे सकेंगे, जिससे न सिर्फ लोकतंत्र की मर्यादा का हनन होगा बल्कि फ्री और फेयर चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठेंगे.

एक दस्तावेज को दिखाना मतदाताओं के लिए अनिवार्य होगा

बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है. इसके तहत चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की हैं, जिनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाना मतदाताओं के लिए अनिवार्य होगा.

एक जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगी

चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदाता सुची की पुनरीक्षण प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगी. इसके बाद एक अगस्त को नई मतदाता सूची जारी की जाएगी और एक सितंबर तक शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा. वहीं, तीस अगस्त तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए होंगे उनकी जांच की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.

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