ITC को 1 बिस्किट के लिए चुकाने पड़े 1 लाख रुपए, पैकेट में 16 की जगह निकले 15 बिस्किट, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला

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तमिलनाडु के एक जिले के उपभोक्ता मंच ने ITC नामक FMCG कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने का कारण है कि सनफीस्ट मैरी लाइट नामक बिस्किट के पैकेट में 16 बिस्किट होने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में वहां से मात्र 15 बिस्किट निकलते हैं।

बता दें इस कारण तमिलनाडु के एक जिले के उपभोक्ता मंच ने उत्पाद में कमी का आरोप लगाया है। उपभोक्ता मंच ने कंपनी को एक लाख रुपए का जुर्माना देने के साथ ही उपभोक्ता को 10,000 रुपए के मुकदमे के खर्च का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, ITC को इस तरह के कमी वाले बिस्किटों की बिक्री नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली के रहने वाले दिल्लीबाबू ने मनाली में एक वेंडर से 25 पैकेट सनफीस्ट बिस्किट खरीदे थे, लेकिन जब उन्होंने पैकेट खोला, तो पाया कि वहां से मात्र 15 बिस्किट ही मिले। इसके बाद दिल्लीबाबू ने वेंडर और ITC के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। उन्हें बताया गया कि ₹10 के नुकसान को ऐसे दिखाया जा रहा है, जैसे कि वे करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके बाद, वह जिले के उपभोक्ता मंच की ओर बढ़े।

बता दें कंपनी ने कंज्यूमर फोरम में दलील दी कि वे बिस्किट को संख्या नहीं बल्कि वजन के हिसाब से बेचते हैं। इसके बाद जब वजन किया गया तो 2 ग्राम कम निकला। पैकेट पर 76 ग्राम वजन लिखा हुआ था, जबकि पैकेज का वजन 74 ग्राम ही निकला। इसका जवाब देते हुए ITC ने कहा कि लीगल मीट्रोलॉजी एक्ट के मुताबिक, वजन में 4.5 ग्राम तक का एरर दंडनीय नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने ITC का तर्क को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एरर का डिफेंस केवल उन मामलों में दिया जा सकता है जहां प्रोडक्ट में वजन समय के साथ कम होता है।

कोर्ट ने कंपनी के इस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया कि पैकेट को वजन के आधार पर बेचा जाता है। कोर्ट ने कहा कि बिस्किट के पैकेट पर संख्या स्पष्ट तौर पर लिखी होती है। इससे कस्टमर के फैसले प्रभावित होने की संभावना होती है।

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