Kiren Rijiju on Waqf : ‘58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं’, केंद्रीय मंंत्री किरेन रिजिजू ने बताया
Kiren Rijiju on Waqf : संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में एक मुद्दा चर्चा का विषय है। वक्फ संशोधन बिल, जो जेपीसी को भेज दिया गया था। अब माना जा रहा है कि अगले सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है, वहीं बीजेपी के सांसद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल पूछा। इसका किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया डब्ल्यूएएमएसआई (WAMSI) पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, 58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं, जिनमें से ऐसी 869 वक्फ संपत्तियां कर्नाटक में हैं।
किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें मिली हैं। वक्फ अधिनियम के तहत स्टेट वक्फ बोर्ड को ऐसी संपत्तियों के लिए संरक्षण, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लीगल एक्शन लेने का भी अधिकार है।
किरेन रिजिजू के कार्यालय की तरफ से पोस्ट में है कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वक्फ प्रॉपर्टी पर अनऑथराइज्ड कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति है।
‘किसी को भी उपहार में नहीं दिया जा सकता’
उन्होंने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने का अधिकार है। नियमों के मुताबिक वक्फ संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकती। उसे किसी को भी उपहार में नहीं दिया जा सकता. वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है।
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