Widow Pension Yojana के लिए कैसे आवेदन करें? जानें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट
पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की ओर से विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) की शुरुआत की गई है। पति का मृत्यु होने के बाद महिलाओं से सामने बच्चों की देखभाल और रोजी-रोटी कमाने की दिक्कत आ जाती है। ऐसे में सरकार इन महिलाओं को विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) के तहत आर्थिक सहायता देती है।
आइए जानते हैं कि विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? बता दें कि सरकार की ओर से ऐसी महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की आर्थिक मदद इस योजना के माध्यम से दी जाती है।
विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) के लिए कैसे करें अप्लाई?
विधवा पेंशन योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर जाना होगा। यहां पर आपको अपनी कुछ जरूरी जानकारियाँ देनी होगी। बता दें कि विधवा पेंशन का लाभ केवल 18-60 साल की विधवा महिलाएं ही ले सकती हैं। दोबारा शादी करने वाली महिलाओं को इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलता है।
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विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है?
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- महिला का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की जानकारी
- निवास प्रमाण-पत्र
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरते समय ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स में सभी की जरूरत पड़ती है। एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होने पर आपको विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अन्य योजनाओं की तरह इस योजना में भी सरकार लाभार्थी के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ही फंड ट्रांसफर करती है।