Verification Of Lawyers: दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से पहले सत्यापन प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन आवेदन

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Verification Of Lawyers: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने वकीलों के प्रैक्टिस प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक डिजिटल सत्यापन फॉर्म पेश किया है। बार काउंसिल द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, 1 जनवरी, 1990 से नामांकित सभी अधिवक्ताओं को डिजिटल सत्यापन फॉर्म, फॉर्म-ए भरना आवश्यक है। नोटिस में कहा गया है कि जिन अधिवक्ताओं ने 1 जनवरी, 1990 से पहले नामांकन किया है, उन्हें केवल एक घोषणा पत्र भरना होगा क्योंकि फॉर्म-ए उन पर लागू नहीं होता है।

Verification Of Lawyers: वरिष्ठ अधिवक्ताओं को फार्म भरने से छूट

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि 12 जनवरी 2015 की अधिसूचना के नियम 5 (ए) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को फॉर्म-ए भरने से छूट दी गई है। नोटिस में कहा गया, “उन्हें एक अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी, यानी- “फॉर्म-ई” जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 में बताया गया है, और उन्हें फॉर्म-ए भरने की आवश्यकता नहीं है’।

बिना प्रमाण-पत्र नहीं कर सकते प्रैक्टिस

बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 के नियम 5 के अनुसार, वकील तब तक कानून का अभ्यास करने के हकदार नहीं हैं जब तक उनके पास प्रैक्टिस का वैध प्रमाण पत्र नहीं है, जिसे हर पांच साल में सत्यापित किया जाता है। इस सत्यापन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का कदम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के आगामी आम चुनावों को देखते हुए उठाया गया है। ताकि चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने में आसानी हो सके।

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