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Supreme Court: 6 दिसंबर तक पेंशन की राशि ट्रांसफर करने का आदेश

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 23 नवंबर को चेतावनी दी कि उन राज्यों के मुख्य सचिवों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी जो 1 जुलाई से जिला न्यायाधीशों को संशोधित दरों पर पेंशन का भुगतान करने के कोर्ट के पहले निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी भी न्यायालय के 19 मई के निर्देश का पालन करना बाकी है।

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Supreme Court: 6 दिसंबर तक का दिया समय

इस संबंध में न्यायालय ने अनुपालन के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया, ऐसा न करने पर दोषी राज्यों के मुख्य सचिवों को 8 दिसंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। उच्चतम न्यायालय की बेंच ने कहा, “इस न्यायालय के अनिवार्य निर्देशों के बावजूद, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने न्यायालय के आदेशों का पूर्ण या आंशिक रूप से पालन नहीं किया है। आदेशों का उल्लंघन और गैर-अनुपालन मुख्य सचिवों के खिलाफ अवमानना ​​​​का वारंट देता है। एक आखिरी मंजूरी अनुपालन करने का अवसर 6 दिसंबर तक होगा, ऐसा न होने पर सभी डिफ़ॉल्ट राज्यों के मुख्य सचिव 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे’।

अधिकारियों के बैंक खातों में जमा हो पेंशन राशि

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुपालन का मतलब न्यायिक अधिकारियों या उनके जीवित जीवनसाथियों के बैंक खातों में संशोधित पेंशन राशि जमा करना होगा। 19 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और सक्षम प्राधिकारियों को न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई कुछ सिफारिशों के अनुरूप सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया था। और यह तीन महीने के भीतर किया जाना था।

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