TRAI भुल कर भी न करें ये गलती वरना ब्लैकलिस्ट हो जाएगा आप का सिम कार्ड

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Spam Callers से हो रही ठगी के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे है. बढ़ती ठगी से बचने के लिए TRAI (Telecom Regulatory Authority Of India) कठोर हो गई है. इसलिए Spam Calls और Messages को रोकने के लिए 1 सितंबर 2024 को TRAI(Telecom Regulatory Authority Of India) एक नया नियम लागु करने जा रहा है।

TRAI के नये नियम बनने के कारण

देश में लगातार लोगो के साथ बढ़ रहे ठगी के मामलो की शिकायते सरकार को काफी ज्याद मिल रहीं है. कई बार इस तरह के कॉल से फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है. जिस को देखते हुए ठगी के मामलो में सरकार सख्त हो गई है.  TRAI ने फ्रॉड के मामले में 1 सितंबर 2024 को नया नियम लागु कर रही है।   

क्या कहता है TRAI का पहला नियम

TRAI के पहले नियम के मुताबिक अगर कोई भी निजि मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है, टेलीकामॅ ऑपरेटर्स के द्वारा उस नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा ये नियम 1 सितंबर 2024 से लागु किया जाएगा. सरकार ने फ्रॉड रोकने के लिए मोबाइल नंबर सीरीज शुरू कर दी है. अब बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर की सीरीज से ही प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे।

TRAI का दूसरा नियम

TRAI के दूसरे नियम के मुताबिक 1 सितंबर 2024 से, ऐसे किसी भी SMS को डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें ऐसे स्पैम वाले URL/APK लिंक हैं, जो व्हाइटलिस्ट में शामिल न हों।

फ्रॉड होने पर शिकायत कहां करे

अगर आप के पास फ्रॉड कॉल और मैसेज आता है तो इसकी शिकायत Sanchar Saathi Portal (संचार साथी पोर्टल) पर करें. आप 1901 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस से मामले की जांच तुरंत शुरू कर दी जाएगी।  

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