खरगे को हेट स्पीच मामले में तीस हजारी कोर्ट से बड़ी राहत, FIR दर्ज करने की मांग खारिज

Tis Hazari Court

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Tis Hazari Court: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 156(3) के तहत जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस मामले पर संज्ञान जरूर लिया है।

आपको बता दें कि अप्रैल 2023 में खरगे ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान के खिलाफ आरएसएस के सदस्य रविंदर गुप्ता ने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि खरगे के बयान से समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी।

राजनीतिक बयानबाजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के पास सारे सबूत हैं और इन्हें इकट्ठा करने के लिए पुलिस की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। शिकायतकर्ता ने आरोपियों और गवाहों के बारे में पूरी जानकारी दी है, जिनकी जांच की जानी चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता आरएसएस का सदस्य है, इसलिए वह खरगे के बयान से व्यथित है, लेकिन पुलिस जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फैसले के बाद, अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया और मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी।

यह मामला राजनीतिक बयानबाजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कानूनी जटिलताओं को दर्शाता है, जहां अदालत ने शिकायत के आधार पर जांच की आवश्यकता नहीं पाई।

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