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31 मार्च, 2023 तक Pan Aadhaar link नहीं करने पर, 1,000 का जुर्माना? जानें सच्चाई

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परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड लिंकिंग सीमा को भारत सरकार ने तीन महीने और बढ़ा दिया है। अब ये आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। रिपोर्ट्स को अनुसार, इससे पहले ये सीमा 31 मार्च, 2023 तय की गई थी। मार्च तक की समय सीमा से पहले आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अपने पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था

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अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक हुआ है या नहीं, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नई समय सीमा तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया तो पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में आप बैंकिंग सेवाओं, आयकर रिटर्न दाखिल करने या शेयर बाजार लेनदेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 30 जून, 2023 तक अपने पैन-आधार को लिंक नहीं किया, तो 1 जुलाई, 2022 से 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

आधार-पैन लिंक स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए, करदाता आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। आपके होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ का चयन करना होगा। इसके बाद, ‘लिंक आधार स्थिति’ पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। यदि दोनों लिंक हैं, तो एक संदेश प्रदर्शित होगा जो दर्शाता है कि पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है। यदि आधार-पैन लिंक प्रगति पर है, तो संदेश यह बताएगा कि सत्यापन के लिए अनुरोध भेजा गया है।

करदाता 567678 या 56161 पर एक संदेश भेजकर SMS के जरिए अपना आधार-पैन लिंक की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि पैन और आधार कार्ड लिंक हैं, तो आपको प्राप्त होने वाले संदेश में कहा जाएगा कि पैन और आधार आईटीडी डेटाबेस में पहले से ही जुड़े हुए हैं। यदि यह लिंक नहीं है, तो करदाता को सूचित किया जाएगा कि आधार ITD डेटाबेस में पैन से कनेक्ट नहीं हैं।

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