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AIIMS: एम्स ने किया डॉ. को रेप केस में तलब, शादी के झांसे में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप

AIIMS: AIIMS summons Dr in rape case, accused of raping her by luring her into marriage In hindi news
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AIIMS: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) में कार्यरत एक डॉक्टर को तलब किया है। एम्स के एक डॉक्टर पर उसके साथी महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साकेत कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने पहली बार रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को डॉ. दीपक गुप्ता के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त माना।

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विजयश्री राठौड़ ने क्या कहा

साकेत कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने कुछ महत्वपूर्ण कागजात की जांच करने के बाद कहा “मैं आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377, 313 और 506 के तहत अपराध का संज्ञान लेती हूं,”। मजिस्ट्रेट ने कहा, “मैंने चालान, दर्ज बयान और साक्ष्यों को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत देखा है।” रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं।”’

क्या था मामला

बता दें, एफआईआर के अनुसार, एम्स में न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर डॉ. गुप्ता ने शादी के बहाने शिकायतकर्ता, जो एक डॉक्टर भी है, के साथ कथित तौर पर कई बार रेप किया। उन पर एक “दिखावटी शादी” के बाद शिकायतकर्ता को गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया गया है। डॉ. दीपक गुप्ता के खिलाफ दिल्ली के हौज खास थाने में आईपीसी की धाराओं 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामले दर्ज किए गए।

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