प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल के मुंह पर तमाचा : बीजेपी

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New Delhi: शीर्ष न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर अपना आदेश पारित किया है। जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का निर्देश सीएम केजरीवाल के मुंह पर एक तमाचा है। साथ ही बीजेपी ने मांग की है कि केजरीवाल दिल्ली को गैस चैंबर बनाने के लिए माफी मांगें।

एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि पराली जलाना तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को घेरा

अदालत के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा दिल्ली के प्रदूषण और पंजाब में पराली मुद्दें पर आम आदमी पार्टी की पोल खुलने के बाद केजरीवाल को दिल्ली को गैस चैंबर बनाने और बीते आठ सालों में ताजी हवा में सांस लेने का हमारा हक छीनने के लिए माफी मांगनी चाहिए।

ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए

जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि दिल्ली को साल दर साल ऐसे ही चलाया नहीं जा सकता। इस पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा था कि हर बार राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए।

प्रदूषण के लिए दिवाली और दूसरी चीजों पर फोड़ा ठीकरा

शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के लिए दिवाली और दूसरी चीजों पर ठीकरा फोड़ा है। शीर्ष न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए शहजाद ने उम्मीद जताई कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार को छोड़कर हर किसी को दोष देना बंद कर देंगे।

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