Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट का फैसला…आईआईटी धनबाद में मिलेगा एडमिशन, समय पर फीस जमा न होने पर दाखिला नहीं हुआ था

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Supreme Court : एक छात्र 17,500 रुपये की फीस जमा नहीं कर पाया था। जिस वजह से उसे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब छात्र को आईआईटी धनबाद में एडमिशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतुल कुमार जैसे प्रतिभाशाली छात्र, जो हाशिए पर स्थित समूह से हैं, उन्हें दाखिले के लिए नहीं रोका जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस जमा करने की समय सीमा समाप्त होने पर छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि उसे एडमिशन मिलना ही चाहिए। अतुल कुमार जैसे प्रतिभाशाली छात्र जो हाशिए पर स्थित समूह से हैं, उन्हें दाखिले के लिए नहीं रोका जाना चाहिए। वह एक बेहतरीन स्टूडेंट है. सिर्फ 17,000 रुपये की कमी की वजह से उसे रोका गया बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई की थी।

ये है मामला

जानकारी के लिए बता दें कि आईआईटी में छात्र समय पर फीस जमा नहीं कर पाया। वकील ने बताया था कि जब आईआईटी धनबाद में सीट आवंटित हो गई थी। छात्र को फीस जमा करने के लिए चार दिन दिए थे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। उन्हें बहुत कम समय मिला था। जिस वजह से छात्र फीस जमा नहीं कर पाया। दरअसल आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। 24 जून शाम 5 बजे तक फीस जमा करनी थी। अतुल कुमार के परिवार ने 4 : 45 बजे तक फीस का इनतजाम कर दिया था, लेकिन पोर्टल में समस्या आ गई।

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