Supreme Court: पूर्व केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश
Supreme Court: लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समयसीमा तय करने का निर्देश दिया है.
Supreme Court: क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह पूरा मामला यूपी के लखीमपुर खीरी का है. साल 2021 में 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी. जिसके बाद उग्र किसानों की तरफ से की गई पिटाई में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. घटना का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है. वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी, 2022 को आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को उस आदेश को खारिज कर दिया था.
ये भी पढ़ें- Budget 2024: संसद सत्र से पहले बोले PM मोदी- ‘जितनी लड़ाई लड़नी थी, लड़ ली, अब सिर्फ देश के लिए काम करें’
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप