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Supreme Court ने केंद्र से पूछा- NDA में केवल 19 महिलाओं का ही चयन क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा NDA में केवल 19 महिलाओं के चयन पर विस्तार से जानकारी मांगी है। अदालत ने सवाल किया है कि आखिर क्यों महिलाओं की संख्या को 19 तक सीमित रखा गया है।

केंद्र सरकार ने बताया था कि एनडीए की निर्धारित 370 सीटों में से केवल 19 सीटों पर महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा।

जस्टिस संजय कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक आवेदन पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि NDA I-2022 परीक्षा में थलसेना, वायुसेना और नौसेना में सेवा देने के लिए महिला उम्मीदवारों की संख्या को 19 तक सीमित कर दिया गया है।

आवेदन करने वाले कुश कालरा ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मई 2022 तक महिला उम्मीदवारों के लिए ढांचागत जरूरतों को पूरा कर लिया जाए। लेकिन केंद्र ने महिला उम्मीदवारों को सीमित कर दिया है।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में सेना की आवश्यकताओं के आधार पर महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने तीन सप्ताह के भीतर विस्तार पूर्वक हलफनामा दाखिल करने की बात कही है।

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