सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक : अमित शाह

New Delhi : गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर अनुच्छेद 370 को लेकर हमला किया। शाह ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर के विलय में देरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हुई।
370 अस्थाई समाधान था
शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 370 अस्थाई समाधान था। जवाहरलाल नेहरू का कार्य जिन लोगों को पसंद आता है और वो जो उनके विचारों के समर्थक को भी ये पसंद नहीं आता। मेरा सवाल है कि 370 की इतनी जरूरत थी, तो इसको अस्थाई क्यों बोला गया।
नेहरू ने भी अस्थाई ही बोला था
नेहरू ने भी अस्थाई ही बोला था। 370 को स्थाई कहने वाली की बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति है। मैं इनको नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरी मर्यादा है।
राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा
शाह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 स्थायी है, वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के संविधान की कोई वैधता नहीं रह गई है। मैंने पहले ही वादा किया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा।
पीओके हमारा है
शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कारण अलगाववाद पैदा हुआ और इसके परिणामस्वरूप आतंकवाद को बढ़ावा मिला। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार विस्थापित कश्मीरी लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) हमारा है, और उसे हमसे कोई नहीं ले सकता। कश्मीर में असमय युद्धविराम नहीं किया जाता तो पीओके नहीं होता।
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