हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों के स्थानांतरण अभियान पर विभागों से मांगे सुझाव

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हरियाणा सरकार ने हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत आने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों के स्थानांतरण अभियान के संबंध में विभागों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी पत्र में hrdaryana@gmail.com और hrd-goh@hry.gov.in पर ई-मेल या डाक द्वारा 25 नवंबर तक टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार को समय-समय पर ग्रुप डी के नवनियुक्त कर्मचारियों से तकनीकी/शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनके पद या विभाग में परिवर्तन के संबंध में बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए थे।

इसे ध्यान में रखते हुए ग्रुप डी के कर्मचारियों के स्थानांतरण अभियान के संबंध में टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे और एक अवधारणा नोट भी तैयार किया गया था।

नोट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (समूह डी अधिनियम के रूप में संदर्भित) को अधिनियमित किया है जिसमें सभी समूह डी पदों का एक सामान्य संवर्ग है। हरियाणा सरकार के सभी विभागों का गठन किया गया। तत्पश्चात, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 18,000 से अधिक पदों को विज्ञापित और भरा गया।