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Yogi Government Big Decision स्कूल वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य

Manpuri truck drivers pelted stones at police, fired tear gas shells

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Yogi Government Big Decision उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूल वाहनों से पढ़ने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला Yogi Government Big Decision लिया है। दरअसल, यूपी में आए दिन स्कूल वाहनों के हादसे का शिकार होने की ख़बर आ रही थी। जिसको देखते हुए योगी सरकार ने वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। स्कूलों और वाहन संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए तीन माह का समय दिया गया है।

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अब वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की समय सीमा तय

सीएम योगी द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार जारी आदेश के अनुसार, अब बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों और वाहन संचालकों को सीसीटीवी कैमरा लगवाना आवश्यक हो गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक, यह नियम मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद हैं। कुछ स्कूल वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगे भी हैं। जारी आदेश के अनुसार, अब वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की समय सीमा तय कर दी गई है। स्कूल प्रबंधकों के साथ वाहन मालिकों की जिम्मेदारी होगी। इससे सड़क हादसे से लेकर हर तरह से बच्चों पर नजर रखी जा सकेगी।

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बता दें कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998 के अनुसार बसों और वैन पीले रंग में होने चाहिए। साथ ही स्कूल बस शब्द को गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टी टोन हॉर्न नहीं लगा सकते हैं और न ही आपात स्थिति के लिए उनमें अलार्म या सायरन लगाया जा सकता है। हालांकि, वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग, अग्निशामक यंत्र और एक परिचालक होना अनिवार्य है।

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