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Uttar Pradesh: दो साल बाद मिला इंसाफ, आरोपियों को आजीवन कारावास

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Uttar Pradesh: अलीगढ़ में 2 साल पूराने होम्योपैथिक डॉक्टर के अपहरण कांड के पांचों आरोपियों को सजा दे दी गई है। दो साल पहले 20,000,00 की फिरौती के लिए आरोपियों ने होम्योपैथिक डॉक्टर शैलेंद्र का अपहरण किया था।

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20,000,00 की फिरौती के लिए किया अपहरण Uttar Pradesh

अलीगढ़ के साक्षी विहार कॉलोनी से फिरौती के लिए एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र का अपहरण किया गया था। अपहरणकांड में शामिल पांच आरोपियों ने 20,000,00 के फिरौती की मांग की थी। इस मामले में आरोपियों को एडीजे प्रथम मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस दौरान दीवानी परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए।

आरोपियों ने फोन कर मांगी थी फिरौती Uttar Pradesh

डॉक्टर की पत्नी मीनू चौधरी के मुताबिक उनके पति डॉक्टर शैलेंद्र का इगलास में अपना क्लीनिक है। जहां उनका अकसर ही आना जाना रहता है। डॉक्टर शैलेंद्र रोज घर से ऑटो से संत फिडेलिस तक जाते थे। फिर वहां से पैथ लैब चलाने वाले अपने एक दोस्त के साथ कार से इगलास के लिए जाते थे। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रामकुमार के मुताबिक 28 जनवरी 2021 की सुबह भी डॉक्टर शैलेंद्र क्लीनिक जाने के लिए घर से निकले थे। जिसके कुछ ही देर बाद घर के नंबर पर डॉक्टर के फोन से कॉल आया। लेकिन जब डॉक्टर की पत्नी मीनू चौधरी ने फोन उठाया तो उनके पैरों तलो जमीन खिसक गई। डॉक्टर के फोन से अज्ञात युवक ने पीड़ित के अपहरण की बात करते हुए फिरौती में ₹20,000,00 का इंतजाम करने की धमकी दी। मामले की सूचना मिलने के बाद मीनू ने क्वार्सी में पुलिस को सूचना देकर मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस के दबाव पर पीड़ित को किया रिहा

अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी की मदद ली। सीसीटीवी के जरिए पता चला कि कुछ कार सवार बदमाश डॉक्टर को घर से निकलते ही अगवा कर ले गए हैं। बदमाशों ने पीड़ित को कासगंज में गंगा कटरी के पास एक गांव में बंधक बनाकर रखा था। पुलिस के काफी दबाव बनाने के बाद अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर शैलेंद्र को 30 जनवरी की शाम रिहा कर दिया था।

आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

वहीं मामले में पांचों आरोपियों का गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए। जांच में पता चला कि डॉक्टर की कॉलोनी में ही रहने वाले हिमांशु, अनुज व मोहित ने अपहरण को अंजाम दिया था। आरोपियों ने अपने दोस्तों की मदद से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस कांड को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में अब सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 5000 जुर्माने की सजा दी गई। साथ ही पीड़ित को 20,000 देने के आदेश दिए गए।

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