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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी के सर्वे पर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, 21 जुलाई को आएगा फैसला

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वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में पूरे ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक और वैज्ञानिक जांच करने यानी कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 21 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।

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मई में अदालत काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  द्वारा सर्वेक्षण के लिए एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई थी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका स्वीकार कर ली थी।

विष्णु जैन की याचिका पर विचार करने के बाद अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति को हिंदू पक्ष द्वारा दी गई दलीलों पर अपना जवाब देने को कहा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कार्बन डेटिंग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हमने वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की मांग अदालत के सामने रखी। जिस पर आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से जांच के द्वारा ही इस विवाद का हल किया जा सकेगा।

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