उमर अंसारी का गैर-जमानती वारंट खारिज करने से SC का इनकार, किया जा सकता है अरेस्ट?
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आपत्तिजनक बयानबाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि उसने गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की कोर्ट से मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। एससी ने उमर को निचली अदालत में जाने कहा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में हाई कोर्ट ने भी दखल नहीं दिया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी में उमर की याचिका खारिज कर दी थी। वहीं बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज किए जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
दरअसल, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमर अंसारी ने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। बिना इजाजत विजय जुलूस और रैलियां निकाली थी। इसी मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उमर ने कोर्ट से कहा कि उसने कोई बयान नहीं दिया। वह सिर्फ स्टेज पर मौजूद था। उमर अंसारी के वकील ने कहा कि स्टेज पर बयान दिया गया था कि अगर हम चुनाव जीते तो पहले 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं होगा पहले हिसाब होगा। वहीं वकील ने कोर्ट को बताया कि बयानबाजी मामले में उसका कोई रोल नहीं है।
उमर अंसारी पर कितने केस
उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से वारंट को रद्द करने और आरोपों को खत्म करने की मांग की थी। उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। उमर अंसारी पर लगभग छह मामले चल रहे हैं। अचार संहिता के उल्लंघन मामले में चार केस के अलावा एक हेट स्पीच और एक शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा है। चार मामले मऊ पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं और एक लखनऊ और एक गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। सभी मामलों में चार्जशीट दायर किया जा चुका है।
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