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मुजफ्फरनगर: पुलिस अधिकारियों पर हमले के मामले में 36 आरोपी दोष सिद्ध, 24 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

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उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में साल 2003 में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला महमूद नगर में जाकिर प्रधान और उस्मान के बीच हुए झगड़े को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों पर हमले के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 36 लोगों को मामले का दोषी पाया है।

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कोर्ट ने सभी दोस्तों को 24 अगस्त को सजा सुने जाने की तारीख मुकर्रर की है। इस घटना में तत्कालीन थाना सिविल लाइन पर भारी बलजीत सिंह एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता और सीओ सिटी दिनेश कुमार सिंह घायल हुए थे इस मामले में कोर्ट नंबर 7 न्यायधीश शक्ति सिंह ने मामले में 36 लोगों को दोषी पाया है।

मुजफ्फरनगर में न्यायालय कोड नंबर 7 न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट में पुलिस पर हमले के मामले में 36 लोगों को दोषी करार दिया है। 24 अगस्त को दोषी पाए गए सभी लोगों को सजा सुनाई जाएगी।
दरअसल साल 2003 में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महमूद नगर में दो पक्षों जाकिर प्रधान और उस्मान के बीच संघर्ष हो गया था। वहीं संघर्ष की सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी बलजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे।

मामला बढ़ता देख तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता और सीओ सिटी दिनेश कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे जहां मौके पर मौजूद भीड़ के द्वारा तमाम पुलिस अधिकारियों पर हमला बोल दिया गया था। इस हमले में तत्कालीन थाना प्रभारी बलजीत सिंह तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता और तत्कालीन सीओ सिटी दिनेश कुमार को गंभीर चोटें आई थी।

इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 7 शक्ति सिंह की अदालत में चल रही थी इस मामले में कुल 62 लोगों को नामजद किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 36 लोगों को दोषी पाया है, जिसमें कोर्ट ने सभी दोषियों को 24 तारीख को सजा सुनाने की तिथि घोषित की है।

(मुजफ्फरनगर से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट)

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