कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मुस्लिम पक्षकारों को SC से झटका, HC के आदेश पर रोक से इनकार
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Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah dispute: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट (High Court) ने अपने फैसले में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का तीन अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था।
दरअसल श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) ने 14 दिसंबर को फैसला किया है और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। अभी ये साफ नहीं हुआ है ASI सर्वे कब होगा और कितने लोग इसमें शामिल होंगे।
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