Dhananjay Singh Case: धनंजय सिंह को 4 साल पुराने अपहरण मामले में 7 साल की सजा का ऐलान
Dhananjay Singh Case: लोकसभा चुनाव से पहले जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। MP-MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को इंजीनियर के अपहरण और रंगदारी मामले में सात साल की सजा और पांच सौ हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को पिछले मंगलवार को ही इस मामले में दोषी करार दिया गया था। दोनों को कोर्ट से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। धनंजय सिंह को अब सात साल की सजा मिलने के बाद भी उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है।
विधानसभा-MLA कोर्ट ने पूर्वांचल के बाहुबली जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण-रंगदारी के मामले में दोषी ठहराया है। 5 मार्च को, कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया था। 10 मई 2020 को, एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने पूर्व सांसद को दोषी ठहराया और उसे पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
Dhananjay Singh Case: क्या है पूरा मामला
मुजफ्फरनगर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर अपहरण, रंगदारी मांगने सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि वादी को संतोष विक्रम ने दो साथियों के साथ अपहरण कर पूर्व सांसद के घर ले गया। वहां धनंजय सिंह ने वादी पर कम गुणवत्ता वाली सामग्री देने का दबाव डाला। मना करने पर रंगदारी मांगी।
धनंजय सिंह को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिली। पुलिस ने रिपोर्ट को न्यायालय भेजा था। ध्यान दें कि धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 मार्च को एक पोस्ट शेयर किया था जो बताता है कि वह 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं।