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Mukhtar Ansari पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 23 साल पुराने केस में मिली जमानत, जानें- क्या है मामला?

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जहां एक तरफ माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, माफिया मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है क्योंकि इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी जेलकर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोप में दोषी था। सोमवार को लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट माफिया मुख्तार अंसारी, लालजी यादव और युसूफ चिश्ती को दोषमुक्त कर दिया है और माफिया डॉन को बरी कर दिया गया है।

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जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि साल 2000 में माफिया पर लगाया गया था कि उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर आलमबाग थाने के जेलकर्मियों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 336, 353, और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में 23 साल बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी है।

इसी के साथ कोर्ट ने बंध पत्र निरस्त करते हुए आरोपियों को दोषमुक्त किया। लखनऊ के एसीजेएम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है, जिसके बाद सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। हालांकि आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।

माफिया अतीक के गुनाहों का होगा हिसाब

जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने केस में जमानत मिल गई है तो वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक अहमद को आज यानी मंगलवार (28 मार्च) सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट का फैसला आएगा। बता दें कि सोमवार को ही यूपी पुलिस अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लेकर आई थी। इसके अलावा उसके भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था।

अतीक ने 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण करा लिया था। उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई थी। उमेश ने आरोप लगाया कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक की दम पर उसका अपहरण कर लिया गया। इसी मामले में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी।

इसके लिए जज डीसी शुक्ला ने 28 मार्च सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद यूपी पुलिस अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लेकर आई। वहीं दूसरी तरफ अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया।

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