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जगबीर हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, टिकैत को सबूतों के अभाव में किया गया बरी

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उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आज यानी सोमवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जिसमे थाना भोरा कला क्षेत्र के गांव अलावलपुर माजरा निवासी किसान नेता वे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संस्थापक चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में एडीजे 5 अशोक कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत को सबूत के अभाव में बरी किया गया है। अदालत का फैसला आते ही भारतीय किसान यूनियन खेमे में खुशी का माहौल है। वहीं कोर्ट से बाहर आते समय चौधरी टिकैत ने कहा कि उनका 19 साल 10 महीने और 11 दिन का समय बेकार गया है। उनकी सारी जवानी इस मुकदमे में चली गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सराहनीय है और उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था। उन्हें न्याय मिला है और आखिर में सत्य की जीत हुई है।

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क्या है पूरा मामला

दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में गत 6 सितंबर 2003 को थाना भोराकलां क्षेत्र के गांव अलावलपुर माजरा में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संस्थापक किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की बदमाशों के द्वारा गोलियों से भून कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का मुकदमा मृतक जगबीर सिंह के बेटे पूर्व मंत्री योगराज सिंह की ओर से दर्ज करा गया था। जिसमें गांव अलावलपुर निवासी प्रवीण कुमार व राजीव कुमार उर्फ बिट्टू के अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को भी आरोपी बनाया गया था। तभी से यह मुकदमा मुजफ्फरनगर कोर्ट में चल रहा था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपी प्रवीण व राजीव और बिट्टू की मौत हो चुकी है। जिसमें चौधरी नरेश टिकैत अकेले आरोपी बचे थे सुनवाई के दौरान कुछ दिन पहले मुकदमे के वादी योगराज सिंह ने हाई कोर्ट में वाद दायर करते हुए इस मामले में कुछ गवाहों के भी बयान दर्ज कराने की अपील की थी।

मामले को दूसरी कोर्ट में भेजने की अपील की थी। जिसमें हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री एवं मुकदमे के वादी योगराज सिंह की याचिका पर मुकदमे में अन्य गवाहों को भी शामिल करने के आदेश पारित किए थे। साथ ही यह मुकदमा किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने से मना कर दिया था। उसके बाद लगातार मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। और आज एडीजे कोर्ट नंबर 5 अशोक कुमार की अदालत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। इस दौरान चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था मगर समय काफी हो गया उनकी जवानी इसी मुकदमे में खत्म हो गए। क्योंकि 19 साल 10 महीने और 11 दिन आज पूरे हो चुके हैं और आज इस मुकदमे का फैसला आया है वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।

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