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सपा नेता गायत्री प्रजापति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 6 सहयोगियों संग किया था बलात्कार

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लखनऊ: शुक्रवार को एमपी-एमएलए अदालत ने सपा नेता गायत्री प्रजापति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साल 2016 में चित्रकूट निवासी महिला सभासद ने तहरीर में बताया था कि वर्ष 2013 में उनकी मुलाकात पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से चित्रकूट के राम घाट पर गंगा आरती के दौरान हुई।

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महिला का आरोप था कि गायत्री ने 6 सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी का रेप किया, कई बड़े अधिकारी से गुहार लगाने के बावजूद मामले को दर्ज नही किया। तहरीर में महिला ने बताया था कि पूरी घटना को मंत्री आवास पर अंजाम दिया गया।

7 अक्टूबर 2016 को उसने गौतमपल्ली थाने में तहरीर दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह डीजीपी से भी मिली, लेकिन सरकार के दबाव में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। इस पर उसने कोर्ट की शरण ली।

बता दें तहरीर में बताया गया कि वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक पीड़िता के साथ आरोपियों ने सामूहिक दुराचार किया, जिसके बाद 16 फरवरी 2017 को पीड़िता की विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

गायत्री प्रजापति, विकास वर्मा, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी के खिलाफ 18 जुलाई 2017 को धारा 376डी, 354ए(1), 509, 504, 506 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 5जी/ धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम( पाक्सो एक्ट) का आरोप तय किया गया।

इसके साथ अभियुक्त चंद्रपाल, अमरेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू और रूपेश्वर उर्फ रूपेश के विरुद्ध धारा 176 डी, 354ए(1), 509, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता का आरोप निर्मित किया गया।

कोर्ट ने 2 नवंबर 2021 को सभी आरोपियों का बयान दर्ज किया। आरोपियों के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई।

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