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UP में चूहे के बाद सांप की हत्या पर लिया एक्शन, FIR दर्ज

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक बाल्टी में मादा सांप (नागिन) मरी हुई पड़ी है तो वहीं एक तरफ इस नागिन के तकरीबन 80 अंडे पड़े हुए हैं।

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बताया जा रहा है कि चरथावल थाना क्षेत्र के रौनी हरजीपुर गांव में मंगलवार को आबाद नाम के एक व्यक्ति के घर एक मादा सांप (नागिन) के निकलने पर अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद कुछ लोगो के साथ मिलकर आबाद ने उस नागिन को मारकर ज़मीन में दबा दिया था।

सभी हैरान उस समय हो गए जब मकान के एक कमरे में इस मादा सांप के तकरीबन 80 अंडे भी पाए गए थे। इसके बाद इन अंडो को भी ज़मीन में दबा दिया गया था। इस दौरान यह इस घटनाक्रम की कुछ वीडियो किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद इस मामले को लेकर वन विभाग भी हरकत में आया और मकान मालिक आबाद सहित दो अज्ञात के विरुद्ध वन विभाग मुज़फ्फरनगर ने आनन-फानन में इस मामले में वन्यजीव अपराध की धारा 9 के अंतर्गत हंटिंग और धारा 51 में मुकदमा दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक मनोज को चूहा मारना महंगा पड़ गया था। चूहे की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके खिलाफ 30 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। यह मामला बीते साल 25 नवंबर का है। आरोपी मनोज के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।

वन अधिकारी की मानें तो जिस मादा सांप (नागिन) को मारा गया है वह धामन सांप था जिसको रेट स्नेक बोलते हैं और यह धामन सांप वाइट लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत यह शेड्यूल टू में आता है और शेड्यूल टू में यह वन्यजीव अपराध बनता है।

मुजफ्फरनगर वनाअधिकारी विमल किशोर भारद्वाज ने इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यह जो वन्यजीव अपराध है अगर हम इसको कहे कि वाइल्डलाइफ प्रोटक्शन एक्ट अमेंटमेंट 20-22 के अनुसार अगर हम इसको देखते है तो इसमें 3 से 7 साल की सजा है और 1 लाख का कम से कम जुर्माना है। परंतु यह अभी संसद में पारित हुआ है तो पुलिस में इसकी विज्ञप्ति नहीं आई है तो ऐसी स्थिति में इसमें 3 से 7 साल की सजा है और 10 हजार कम से कम जुर्माना है, नियमानुसार जो भी होगा जैसे भी वन्य अपराध एवं कानून के अनुसार होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी।

(मुजफ्फरनगर से अमित की रिपोर्ट)

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