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Punjab News: पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को उच्च न्यायालय से राहत

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Punjab News: पंजाब कांग्रेस के नेता और जीरा विधानसभा से पूर्व एमएलए कुलबीर सिंह जीरा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। 23 अक्टूबर, सोमवार को देर शाम पूर्व विधायक कुलबीर सिंह को रोपड़ जेल से रिहा कर दिया गया। 17 अक्टूबर को सुबह 5 बजे पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने कुलबीर सिंह को उनके घर से अरेस्ट किया था। इनपर आरोप है कि इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रखंड विकास और पंचायत अधिकारी के ऑफिस के अंदर धरना दिया था। जिसके बाद कुलबीर सिंह समेत उनके सभी साथियों पर केस दर्ज की गई थी। पूर्व विधायक पर एक और केस दर्ज किया गया था।

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Punjab News: 12 अक्टूबर को दर्ज हुआ था पूर्व विधायक के विरुद्ध मामला

पूर्व विधायक कुलबीर सिंह पर 12 अक्टूबर, बृहस्पतिवार को केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद 17 अक्टूबर को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जहां कोर्ट ने उन्हें फिरोजपुर की केंद्रीय जल भेज दिया। लेकिन फिरोजपुर जेल में पूर्व विधायक को वहां बंद आंतकी और गैंगस्टरों से जान का खतरा हो सकता था, इसलिए इन्हें रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया।

जमानत के लिए खटखटाया HC का दरवाजा

कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा के भाई ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसपर न्यायालय शुक्रवार, 20 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि जीरा की गिरफ्तारी कार्यवाहक दंडाधिकारी के आदेश के बाद की गई है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कार्यवाहक दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का रास्ता खुला था। जिसको लेकर याचिका दायर की गई और सोमवार, 23 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने पूर्व एमएलए के रिहाई की मंजूरी दे दी।

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