3 से ज्यादा बच्चे पर महिलाओं को नहीं मिलेगा सरकारी योजनओं का लाभ, असम सरकार का फैसला
असम सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने वाली योजना में कुछ नए नियम लागू किए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या सीमा जोड़ी गई है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणियों की महिलाओं को वित्तीय योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, लेकिन सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाओं को तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (11 जनवरी) को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे जनसंख्या मानदंडों को धीरे-धीरे राज्य सरकार की सभी लाभार्थी योजनाओं में लागू किया जाएगा। उनका कहना था कि यह फैसला 2021 में उनकी घोषणा के अनुरूप है।
इन जनजातियों को मिली छूट
हालाँकि, उन्होंने कहा कि MMUA योजना के लिए मानदंडों में फिलहाल ढील दी गई है और मोरन, मोटोक और “टी ट्राइब्स” पर चार बच्चों की सीमा लागू की गई है, जो एसटी दर्जे की मांग करते हैं। योजना का लक्ष्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों बनने में मदद करना है।
“महिलाएं कारोबार कर सकेंगी”
सरमा ने कहा कि इस योजना को बच्चों की संख्या से जोड़ा गया है ताकि महिलाएं अपने पैसे से व्यवसाय शुरू कर सकें। उनका कहना था कि एक महिला को चार बच्चे होने पर पैसे कमाने और व्यवसाय करने का समय कहां मिलेगा? बच्चों को पढ़ाई कराने में व्यस्त रहेंगी.
इन शर्तों को भी पूरा करना होगा
लाभार्थियों को बच्चों की एक सीमा के अलावा दो अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि उनके पास लड़कियां हैं, तो उन्हें स्कूल में नामांकित करना होगा। महिलाओं को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि उन्हें समय आने पर स्कूल में नामांकित किया जाएगा अगर लड़की की उम्र स्कूल जाने की उम्र नहीं है। साथ ही, उन्होंने पिछले साल सरकार के वृक्षारोपण अभियान, अमृत बृक्ष आंदोलन, के तहत लगाए गए पेड़ों को बचाना होगा।
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