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POCSO Act: मशहूर Vlogger मल्लू ट्रैवलर को कोर्ट से मिली राहत

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POCSO Act: केरल की एक अदालत ने गुरुवार को मल्लू ट्रैवलर के नाम से मशहूर व्लॉगर शाकिर सुभान को उनकी पूर्व पत्नी की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी। POCSO मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने इस महीने की शुरुआत में दर्ज मामले में यूट्यूबर द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर फैसला करते हुए उसे राहत दी।

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POCSO Act: कई धाराओं में दर्ज था मामला

बता दें कि शाकिर सुभान पर भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों और POCSO अधिनियम के तहत Penetrative Sexual Assault से संबंधित प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जब शिकायतकर्ता 2012 में 15 वर्ष की थी, तब वह वयस्क होने के बाद सुभान से शादी करने के लिए सहमत हो गई थी। हालांकि, 13 दिसंबर 2012 को निकाह करने के एक महीने बाद, आरोपी कथित तौर पर उसे अपने घर ले गया और यौन उत्पीड़न के कई कृत्य किए।

आरोपी का तर्क गुमराह किया शिकायतकर्ता

तो वहीं मामले में आरोपी ने तर्क दिया कि वह और शिकायतकर्ता 2016 में तलाक प्राप्त करने तक कानूनी रूप से शादीशुदा थे। इसके अलावा शाकिर सुभान ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता की उम्र के बारे में गुमराह किया गया था। साथ ही यह भी बताया गया कि दंपति के एक बच्चे का जन्म हुआ था और 2016 में तलाक के बाद, आरोपी ने बच्चे के पालन-पोषण और भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेना जारी रखा है।

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