Money Laundering Case: डिप्टी CM डीके शिवकुमार को SC से बड़ी राहत, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को किया खारिज
Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया है. इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायलय ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को खारिज करने से मना कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया था.
Money Laundering Case: साल 2018 में दर्ज किया गया था मामला
वहीं अब न्यायामूर्ति सूर्य कांत और न्यायामूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने उन्हें को राहत देते हुए मामले को खारिज कर दिया. बता दें कि साल 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ कथित टैक्स गड़बड़ी के मामले में दिल्ली में कई जगहों पर छापा मारा था. जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8.59 करोड़ रुपये जब्त किए थे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में बेंगलुरु की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने संज्ञान लेकर साल 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.
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