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हिंदू नेता की हत्या की साजिश के आरोप में UAPA के तहत मामला दर्ज, कोर्ट ने दी जमानत

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UAPA Act: मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु पुलिस द्वारा पिछले साल गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत दे दी। हालांकि, जमानत देते समय, जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या एक हिंदू धार्मिक नेता की हत्या की साजिश यूएपीए के तहत परिभाषित आतंकवादी गतिविधि के रूप में किया जा सकता है?

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UAPA Act: हिंदू नेताओं की हत्या के साजिश का आरोप

मामले में दावा किया था कि आरोपी आसिफ मुस्तहीन ने कुछ हिंदू धार्मिक नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों की हत्या की साजिश रची थी और इसलिए यूएपीए की धारा 18 और 38 (2) के तहत आतंकवादी गतिविधि की थी। उच्च न्यायालय ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य अदालत के लिए किसी आतंकवादी गतिविधि का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी इसलिए जमानत दे दी गई।

UAPA Act: क्या हिंदू नेता की हत्या की साजिश आतंकवादी कृत्य?

कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या किसी हिंदू धार्मिक नेता की हत्या की साजिश को अपने आप में आतंकवादी कृत्य कहा जा सकता है? इसपर प्रतिवादी ने यह नहीं बताया है कि इसे यूएपीए अधिनियम की धारा 15 के तहत परिभाषित आतंकवादी कृत्य कैसे माना जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है।

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