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Bombay HC: भ्रष्टाचार मामले में पूर्व आयकर अधिकारी को राहत 

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Bombay HC: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 2015 के भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त को बरी कर दिया। केरल में सीसीआईटी के पद पर कार्यरत अनिल गोयल पर तिरुवनंतपुरम में बिना किराया चुकाए एक फ्लैट पर कब्जा करने का आरोप था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक अपराध था क्योंकि फ्लैट को एक निर्माण कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया था जो गोयल के अधिकार क्षेत्र में आती थी।

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Bombay HC: अनिल गोयल के खिलाफ आरोप

सीबीआई ने आरोप लगाया कि अनिल गोयल के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा 11 (लोक सेवक द्वारा संबंधित व्यक्ति से बिना विचार किए मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना) के तहत केस बनता है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि फ्लैट का आनंद “मुफ़्त” लिया जा रहा था क्योंकि गोयल अभी भी उपयोगिता बिल और रखरखाव शुल्क का भुगतान कर रहे थे।

साबित करने में असफल रहा सीबीआई

अदालत ने मामले के निष्कर्ष में कहा, “जांच एजेंसी यह स्थापित करने में असमर्थ रहा कि फ्लैट का मुफ्त में आनंद लिया गया है क्योंकि आरोपी अभी भी उपयोगिता बिल और रखरखाव शुल्क का भुगतान कर रहे थे। इसलिए पीसी अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला नहीं बन सकता और वह आरोपमुक्त होने का हकदार है”

गेस्ट हाउस कब्जा करने का आरोप

अनिल गोयल पर दिसंबर 2015 में पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीबीआई, कोचीन के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ आरोप थे कि 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2015 के बीच सीसीआईटी केरल के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने बिना किसी किराए के भुगतान के हीरा कंस्ट्रक्शन के एक फ्लैट (गेस्टहाउस) पर कब्जा कर लिया। सीबीआई ने कहा कि हीरा कंस्ट्रक्शन गोयल के आईटी मूल्यांकन क्षेत्राधिकार में आता है और दावा किया कि किराए का भुगतान किए बिना फ्लैट में रहना पीसी अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध है।

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