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Omar Abdullah On Article 370 Verdict: धारा 370 को बरकरार रखने पर आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन, कहा – ऐसी-तैसी डेमोक्रेसी…

Omar Abdullah On Article 370 Verdict

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Omar Abdullah On Article 370 Verdict: आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश की सुप्रीम अदालत ने जम्मू कश्मीर में 4 साल पहले हटाए गए धारा 370 को वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। इस मामले पर सुनवाई कर रही 5 सदस्या बेंच ने साफ-साफ कह दिया कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिथा था, वो सही था।

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केंद्र सरकार का फैसला सही था

अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाली सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने का आदेश भी दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। इसलिए जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 पर दिए गए फैसले पर (Jammu & Kashmir National Conference) जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां प्रदेश के पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर कहा कि फैसले से निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं।

‘लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है’ – उमर अब्दुल्ला

कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि, ‘दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है’ आइए जानते हैं कि किस नेता ने क्या रिएक्शन दिया।

संघर्ष जारी रहेगा – उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को सही करार देनी वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक और अन्य पोस्ट में लिखा कि निराश हूं लेकिन निरुत्साहित नहीं हूं, संघर्ष जारी रहेगा, यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

SC के फैसले पर टिकी थी सबकी निगाहें

बता दें कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। जहां कोर्ट ने ये कहता हुए मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया कि 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था, ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था।

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