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Jammu Kashmir Article 370: 370 पर SC के सुप्रीम फैसले से नाराज गुलाम नबी आजाद, कहा- हमारी आखिरी उम्मीद थी…

Jammu Kashmir Article 370

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Jammu Kashmir Article 370: आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश की सुप्रीम अदालत ने जम्मू कश्मीर में 4 साल पहले हटाए गए धारा 370 को वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। इस मामले पर सुनवाई कर रही 5 सदस्यीय बेंच ने साफ-साफ कह दिया कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिथा था, वो सही था।

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केंद्र सरकार का फैसला सही था – सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाली सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने का आदेश भी दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। इसलिए जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 पर दिए गए फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है।

SC के फैसले से गुलाम नबी आजाद नाखुश

आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक गलती थी और इसे लेकर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद थी, फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं.’

SC के फैसले पर टिकी थी सबकी निगाहें

बता दें कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। जहां कोर्ट ने ये कहता हुए मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया कि 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था, ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था।

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