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MP विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू, लाठी-डंडे प्रतिबंधित

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मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार यानी आज 27 फरवरी से हो गई है। यह विधानसभा सत्र 27 मार्च तक जारी रहेगा। एक महीने तक चलने वाले बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके आदेश भोपाल कमिश्रर ने दिए हैं। विधानसभा भवन के आसपास अब लाठी, डंडा, चाकू, धरना प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

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जानकारी के अनुसार, सोमवार से शुरू हुए मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर विधानसभा भवन के आसपास, बाहर राजनीतिक दल या संगठनों की ओर से धरना, प्रदर्शन, जुलूस और घेराव की संभावना को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। कमिश्रर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को देखते हुए 27 फरवरी से 27 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार, प्रदर्शन, धरना, घेराव आदि प्रतिबंधित रहेगा।

आपको बता दें सोमवार 27 फरवरी से शुरू हुआ बजट सत्र सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। बजट प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। चुनावी साल में इस बजट को मध्य प्रदेश के लिए खासा अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यकाल आज से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा।

बजट में सत्र खास यह

  • लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान किया जाएगा. सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन यानि पांच मार्च से योजना का शुभारंभ है।
  • जल जीवन मिशन के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है।
  • ज्यादा पैसा जनहितैषी योजनाओं के लिए रखा जाएगा।
  • भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए बजट रखा जाएगा, इस प्रोजेक्ट को अगस्त तक शुरु करने का लक्ष्य है।
  • शहरी क्षेत्रों में ज्वाइंट वेंचर में स्टाम्प ड्यूटी आधी हो सकती है।
  • ईडब्ल्यूएस में पूरी तरह छूट मिलेगी।
  • जिला मुख्य मार्गों और स्टेट हाईवे के लिए राशि बढ़ाई जाएगी।
  • फसल बीमा योजना व राहत में बजट प्रावधान बढ़ाए जा सकते हैं।
  • तीर्थ दर्शन योजना में हवाई यात्रा भी होनी है, इसके लिए प्रावधान होगा।
  • सिंचाई क्षमता 60 लाख हैक्टेयर करना है. इसके लिए भी बजट बढ़ेगा।

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