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MP: चुनाव में 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, नियम पालन न करने पर होंगे आयोग्य घोषित

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MP: मध्य प्रदेश में विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ ही प्रदेश में आचार सहिंता भी लागू हो गई है। चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। अब विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को सिर्फ 10 हजार रुपये ही नकद खर्च करने की अनुमति होगी। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई निर्वाचन व्यय एवं व्यय लेखा की बैठक के दौरान यह जानकारी दी है। इस दौरान बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य एवं अधिकारी मौजूद रहे।

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10 हजार के ऊपर करना होगा ऑनलाइन भुगतान

आशीष सिंह ने बताया कि उम्मीदवार जब अपना नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा, जिसका बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। प्रत्याशी सभी तरह के खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10 हजार रुपये तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर के खर्च के लिए चेक एवं ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा।

पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपये तय की गई थी। हालांकि, उस समय एक प्रत्याशी को 20 हजार रुपये नकद खर्च करने की अनुमति थी। हालांकि, इस सीमा को घटा कर सिर्फ 10 हजार कर दिया गया है।  अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए नया बैंक खाता स्वयं एवं अपने एजेंट के नाम से खुलवाना होगा।

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