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Himachal Govt: अब कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना जुर्माना राशि के जमा कर सकते हैं टैक्स

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प्रदेश में व्यवसाय मालिक अब 31 दिसंबर, 2023 तक बिना दंड के कर दाखिल कर सकते हैं। राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 की वैधता को तीन महीने और बढ़ा दिया है। सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटी लागू होने से पहले के मामले निपटाने की समयसीमा बढ़ा दी है। वैट जैसे पुराने माल और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लगभग 50,000 मामलों को हल करने के लिए सद्भावना मामला समाधान योजना 2023 को 1 मार्च, 2023 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

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जिन व्यापारियों का ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया था, वे अब आवश्यक अनुमानित राशि के लिए कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद भी, कई करदाता अभी भी जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित अपने मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कारोबारियों को एक और मौका देने के लिए सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है।

अगर आप इनकम टैक्स असेसी हैं तो आज आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन यानी 31 जुलाई है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, यह आपकी वित्तीय प्रोफ़ाइल पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

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